होमउत्तराखंड

नैनीताल की पार्किंगों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तरखण्ड हाई कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। आज सुनवाई के बाद न्यायमुर्ति सरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका द्वारा पुराने ठेकेदारों की दिए गए ठेके के आदेश पर रोक लगा दी दी है।

जिसमें लेक ब्रिज, बारापथर ,अंडा मार्किट व बीड़ी पांडे की पार्किंग शमिल है। कोर्ट ने नगर पालिका, ठेकेदार नरदेव, ठेकेदार सचिन कुमार और ठेकेदार उमेश मिश्रा से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेस करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह आदेश डीएसए पार्किंग पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनको कमर्सिअल कोर्ट आफ देहरादून से स्टे मिला हुआ है। जिसकी अपील हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है।

पिछली तिथि को कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा था कि कौन से नियमों के तहत ठेका दुबारा से बिना टेंडर निकाले उन्ही ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिया, किन किन आर्थिक विशेसज्ञों की सहमति से 20 प्रतिशत बढ़ाया  नियमावली पेस करें। जिसे आज नगर पालिका पेस नही कर पाई। आपको बता दे अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है जो नियमो के विरुद्ध है।

याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है। जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को ही पार्किंगों का दी जाय।

यह भी पढ़ें- चाहे कुछ भी हो जाए 2027 में कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा चुनाव: हरीश धामी

याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाय और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाय। याचिका में नगर पालिका, बीड़ी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button