ब्रेकिंग: High Court ने लोअर PCS की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। UKPSC और सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में नैनीताल के विनोद सिंह जीना की याचिका पर सुनवाई हुई।याचिका में कहा गया है कि अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई।
परिणाम की घोषणा के बाद मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के 24 जुलाई से साक्षात्कार होने थे। इसी बीच आयोग की ओर से दिव्यांग आरक्षण कोटे के छह पदों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि, जब राज्य सरकार ने दिव्यांग कोटे की रिक्तियों की पहचान कर ली है, तो राज्य सरकार की एजेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिक्तियों को सरकार को वापस नहीं कर सकता है।
एकलपीठ ने सरकार एवं आयोग से तीन सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने तथा याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।