New Tehri: This mistake of a minor can result in challan of 25 thousand
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज जिला सभागार नई टिहरी में जिला मजिस्ट्रेट/ अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति टिहरी गढ़वाल डाॅ. सौरभ गहरवार की अध्यक्षता मंे आयोजित की गई। इस मौके पर गत बैठक में दिये गये निर्देशों अनुपालन में की गई कार्यवाही, गत वर्ष के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना के कारणांे की समीक्षा, जनपद में स्थित ब्लैक स्पाॅट के सुधारीकरण की स्थिति, दुर्घटना संभावित स्थलों पर किये गये कार्य की अद्यतन स्थिति, परिवहन/पुलिस द्वारा जनपद में किये गये सड़क सुरक्षा अभियोगों में किये गये प्रवर्तन कार्य आदि पर चर्चा की गई।
जिला मजिस्ट्रेट ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि पुलिस से समन्वय कर अधिक से अधिक चैकिंग अभियान चलाकर माह फरवरी, 2023 मंे सड़क दुर्घटनाओं के लक्ष्य को शून्य करने की योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आॅटोमेटिक चालान कार्यवाही तथा वाहनों की गति सीमा चैक करने के लिए एएनपीआर कैमरा लगाये जाने हेतु दो-तीन संवेदनशील स्थानों को चिन्ह्ति कर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये गये। परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि बिना हैलमेट, बिना सीट बैल्ट, टू-व्हीलर पर तीन सवारी होने पर चालान बढ़ाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नाबालिक के वाहन चलाने पर भी चालान करने को कहा गया। माह में 04 दिन एसडीएम, एआटीओ और पुलिस संयुक्त रूप से निरीक्षण करें। कहा कि मोड़ों पर किसी भी विभाग के विज्ञापन न लगे हों, जहां लगे हैं, उन्हें हटाना सुनिश्चित करें, निर्माण सामाग्री रोड़ पर न हो, सड़क को साफ रखें, सड़क में पानी निकासी का उचित प्रबन्ध हो। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां क्रैश बैरियर लगा रहे हैं, उसमें रनिंग मीटर भी दिखायें। एआरटीओ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाया जाना है, इस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित को चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क हेतु 3डी डिजायन एवं इस्टीमेट 15 दिन के अन्दर बनाने के निर्देश दिये गये। वहीं सीएमओ को निर्देशित किया गया कि जिला चिकित्सालय में पांच बाॅडी हेतु मोर्चरी चैम्बर का डिजायन प्लान करने तथा पीएम कक्ष को आधुनिकृत करने को कहा गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोटर यान अधिनियम में काफी संशोधन किये गये हैं, जिसमें चालान की धनराशि भी बढ़ाई गई हैं। बताया कि अधिनियम में नाबालिक के वाहन चलाने पर 25 हजार का चालान, अभिभावक को 03 माह की सजा तथा संबंधित का 26 साल तक लाइसेंस न बनाये जाने का प्राविधान है।
एआरटीओ चक्रपाणी मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में 40 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 40 की मृत्यु हुई तथा 136 घायल हुए। बताया कि परिवहन विभाग द्वारा अपै्रल 2022 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 02 हजार 169 चालान कर 50.72 लाख प्रशमन शुल्क प्राप्त किया गया, जबकि पुलिस विभाग द्वारा जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक 69 हजार 959 चालान किये गये। एनएच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एनएच 58 ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक 96 चिन्ह्ति स्थानों के सापेक्ष 27 स्थानों मलवा सफाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 17 चिन्ह्ति स्थानों के सापेक्ष 06 स्थान पर कै्रश बैरियर लगा दिये गये हैं।
बैठक में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, एसडीएम टिहरी अपूर्वा सिंह, सीएमओ डाॅ. मनु जैन, एसीएमओ एल.डी. सेमवाल सहित लोनिवि, एनएच, पीएमजीएसवाई के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।