उत्तराखंड

उत्तराखंड में नगर निकायो में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी

उत्तराखंड में नगर निकायो में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी देहरादून: राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है, के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button