
प्रदेश में सरकार ने अनाथ बच्चों के रोजगार को लेकर बड़ी पहल करते हुए उन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखने का आदेश तो जारी कर दिया था। लेकिन उसका लाभ इन बच्चों को कुछ तकनीकी पेंच के चलते नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा अब अनाथ बच्चों के रोजगार को लेकर लिए गए उस फैसले में आ रही समस्याओं को अब दूर कर दिया गया है, जिससे ऐसे बच्चों को भविष्य में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
अनाथ बच्चों के लिए शासन की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार अब राज्य में ऐसे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जिनके माता-पिता की मृत्यु होने के बाद वे अनाथ हो गए हो गए थे। इस दौरान ऐसे बच्चे की उम्र 21 साल तक होने पर ही उस को इसका लाभ मिल पाएगा।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में पीएम मोदी और शाह से मिले सीएम धामी
पिछली सरकार ने अनाथ बच्चों को रोजगार के लिहाज से फायदा देने के मकसद को लेकर इसका निर्णय ले लिया था और इस पर बकायदा आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन आरक्षण में जातीय रूप से समस्या आने के कारण इन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि अब इसका रास्ता भी साफ हो गया है।