कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान को लेकर उत्तराखंड में बचाव और सक्रमंण में नियंत्रण के लिए मानक प्रचालन SOP जारी की है। इसमें सभी जिलाधिकारियों से राज्य के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट पर्यटन स्थल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग कराने और संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकाल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने को कहा गया है।
SOP में राज्य के सभी महाविद्यालय, मेडिकल व नर्सिंग कालेज, व शैक्षिक संस्थानों में कोविड सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य की सीमा से लगे नेपाल से आवाजाही के समय कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें WHO ने ओमिक्रोन को वायरस आफ कंसर्न घोषित किया है। इसमें संक्रमण तेजी से फैलता है।
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इसे देखते हुए राज्य में टीकाकरण कार्य में तेजी लाई जाए। कोविड संक्रमण में निगरानी के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने व सैनिटाईजेशन की सख्ती का अनुपालन कराया जाए साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
शिवानी चौधरी