यूपी के औरैया जिले में 10 साल कि बच्ची के साथ छेड़-छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सी एक्ट के अंतर्गत दोषी को 5 वर्ष कि कारावास दिया। औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र के ढाई साल पुराने नाबालिक से छेड़खानी के केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मनराज सिंह ने आरोपी ब्रजेंद्र सिंह को पांच वर्ष के सख्त कारवास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।
केस के पक्ष कि तरफ से पैरवी कर रहे जिला सरकारी एडवोकेट अभिषेक मिश्रा, स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा के अनुसार वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार याचक कि साल 2019 की 18 जुलाई में छटी क्लास में पढ़ने वाली 10 साल कि बेटी को दोपहर करीब 1 बजे उसके स्कूल से पैदल घर आते समय बीच रास्ते में आरोपी बृजेंद्र सिंह उर्फ कुकू ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोपी ने नाला के नज़दीक उसे उतार कर खेत की झाड़ी में गलत इरादों से ले जाकर उससे छेड- छाड़ करने लागा लेकिन कुछ लड़कों को आता देख आरोपी बच्ची को बाइक पर दुबारा बैठाकर जाने लागा तभी वह बाइक से कूद गई और घर पुहंच कर परिजनों को सारी बात बताई। दोषी नल्हूपुर का निवासी है।
यह भी पढ़ें- DS बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक
अर्थदंड न देने पर भुगतना पड़गा अधिक कारावास
वादी की तहरीर पर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने जांच करके आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की यह मुकदमा एडीजे मनराज सिंह के सामने चला। बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलील में बात को एक्यूस्ड का पहला जुर्म होने तथा 31 साल का गरीब होने की बात करते हुए क्षमा करने की याचना की। वहीं पक्ष की तरफ से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, जितेंद्र सिंह तोमर तथा मृदुल मिश्रा ने नाबालिग लड़की से गलत हरकत करने के जुर्म में कड़ी सजा की मांग की थी। एडवोकेट शिवम शर्मा के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 1 वर्ष और कारावास भुगतना पड़ेगा।
अंजली सजवाण