बता दे की पेपर लीक मामले में जेल में बंद सात आरोपियों की अमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मुकदमे में पिछले दिनों आपराधिक षड्यंत्र और विश्वास का आपराधिक हनन की धाराएं जोड़ी गई थीं। ऐसे में आरोपियों के अधिवक्ताओं ने प्रार्थनापत्रों पर बल नहीं दिया। लिहाजा, कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर इन प्रार्थनापत्रों को रद्द कर दिया।
पेपर लीक मामले के आरोपी चंदन मनराल, तनुज शर्मा, दीपक सिंह, बलवंत सिंह रौतेला, सचिन, विनोद जोशी की ओर से जमानत के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। इससे पहले इनकी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी कोर्ट में उपस्थित हुए।
वहां खारिज होने की दशा में ही सत्र न्यायालय जमानत अर्जी पर विचार कर सकता है। लिहाजा, आरोपियों के अधिवक्ताओं ने प्रार्थनापत्रों पर बल नहीं दिया। ऐसे में अदालत ने इन अर्जियों को खारिज कर दिया।