उत्तराखंड SRI कैंप – चुनाव आयोग द्वारा उत्तराखंड में एसआरआई कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एसआरआई कैम्प अभियान गतिमान है और 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए और नोटिस का उत्तर देने का समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा, वो अपनी ड्राफ्ट सूची बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपने नाम को जांच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को सूची में दर्ज करने के अनुरोध कर सकते हैं, जिसका निस्तारण नियमों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने नाम के शब्द में त्रुटि है, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उनको फॉर्म 8 भरने की सुविधा अभी उपलब्ध है। फार्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं।
किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपत्ति है उनका नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए था, कोई गलत व्यक्ति वहां पर ऐसा है जो वर्तमान में नहीं है तो उनके नाम को विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 भरने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। इसकी जानकारी बीएलओ के द्वारा और अन्य माध्यमों से भी डीएम साहब और ईआरओ के द्वारा दी जा रही है।
प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस इश्यू हुआ है, ऐसे उन्नीस लाख मतदाताओं को और जिनका मैपिंग नहीं हो पाया, ऐसे पाँच लाख मतदाताओं के पास अवसर होगा कि बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित होंगे, तो वहाँ पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सुनवाई की जाएगी और बीएलओ का रिपोर्ट अगर किसी मामले में उनसे संतुष्टि नहीं होती है, तो ऐसे प्रकरणों में भी एईआरओ बूथ पर जाकर सुनवाई करेंगे, और किसी भी दशा में मतदाताओं को अपने बूथ से इधर आने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए निर्देश सीओ ऑफिस से जनपदों को दिए गए हैं।
उत्तराखंड SRI कैंप में क्या सुविधा मिल रही है?
उत्तराखंड SRI कैंप के माध्यम से मतदाताओं को वोटर लिस्ट से जुड़े सभी जरूरी कार्य एक ही अभियान के तहत करने का अवसर दिया जा रहा है।
मुख्य Highlights
- 14 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित।
- 13 अगस्त तक दावा-आपत्ति का समय।
- Form 6 से नया नाम जोड़ सकते हैं।
- Form 7 से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
- Form 8 से नाम या विवरण में सुधार करा सकते हैं।
कौन-सा Form किस काम आता है?
| फॉर्म | उपयोग |
|---|---|
| Form 6 | नया नाम जोड़ने के लिए |
| Form 7 | नाम हटाने/आपत्ति दर्ज करने के लिए |
| Form 8 | नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए |
| आवेदन अवधि | 14 जुलाई से 13 अगस्त |
| सहायता | BLO और AERO द्वारा |
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FAQs
Q1. उत्तराखंड SRI कैंप क्या है?
उत्तराखंड SRI कैंप चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान है, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा दी जा रही है।
Q2. उत्तराखंड SRI कैंप में दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि क्या है?
मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावा, आपत्ति और संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Q3. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो Form 6 भरकर नया नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q4. वोटर लिस्ट में नाम या अन्य जानकारी गलत होने पर क्या करें?
नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए Form 8 भरना होगा और उसे BLO के माध्यम से जमा करना होगा।
Q5. किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए क्या करना होगा?
यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में दर्ज है, तो Form 7 भरकर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करेगा।

