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भानियावाला-ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के 3300 पेड़….हाईकोर्ट ने पेड़ कटान पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भानियावाला-ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के कार्य के तहत शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के 3300 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित मामले में सभी अनुमतियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं को गूगल इमेज के जरिए कॉरिडोर सड़क के किन किन हिस्सों से निकलेगा यह भी पेश करने को कहा है।

सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के 3300 पेड़

  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वन सरंक्षण और पर्यावरण को मध्यनजर रखते हुए फिलहाल एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भानियावाला-ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लग चुकी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिजय नेगी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को यह बताया कि सड़क चौड़ीकरण ककार्य के बीच में शिवालिक का एलिफेंट कॉरिडोर आता है जिसके तकरीबन 3300 पेड़ सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जाने हैं, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राजधानी देहरादून निवासी निवासी रीनू पाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय पारित किया है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रमुख है कि आप पहले हमें गूगल इमेज के जरिए कॉरिडोर, सड़क के कौन कौन के भाग से निकलता है यह प्रदर्शित किजिए। इसके साथ ही सरकार से इस मामले में सभी अनुमतियों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा।        
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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