होमउत्तरप्रदेश
मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इसको लेकर बदायूं के एसडीएम ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति न देने के उचित कारण भी बताए।
यह आदेश बुधवार को यमूर्ति वीके बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास खंडपीठ ने इरफान की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि एसडीएम बिसौली का आदेश अवैध है। इससे याची के मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाकर अजान पढ़ने के मूल अधिकारों व कानूनी अधिकार का हनन किया गया है।
यह भी पढे़ं- 5 दिन में तीन तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत
इस लिए या आदाश रद्द किया जाए। याची ने 20 अगस्त 21 को अर्जी दी थी, जिसे एसडीएम ने कर रद्द दिया। मस्जिदों व अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के योगी सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है।
प्रिया चाँदना