उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. सिसोदिया की जमानत को लेकर सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद 11 मई को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज
सिसोदिया के खिलाफ चार मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर की गई 24 सौ पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट भी संज्ञान लेगा जिसमें सिसोदिया सहित सभी 10 आरोपितों को कोर्ट द्वारा समन जारी करने की संभावना है. इससे पहले 27 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सिसोदिया समेत अन्य सभी आरोपितों को दो जून को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था.
बता दें कि सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद नौ मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
इस बीच सीबीआई और ईडी दोनों के द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. दोनों ही मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लंबित है. सीबीआई केस में जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा.