उत्तराखंड

बड़ी खबर उत्तराखंड: इस विभाग के कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल

Big news Uttarakhand: Employees of this department will not be able to go on strike

Big news Uttarakhand: Employees of this department will not be able to go on strike उत्तराखंड में शासन ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि शासन ने तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी है। अब इन निगम में छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके आदेश जारी किए गए है। तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी गयी है, सरकार ने लगाया एस्मा जिसकी अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है।सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

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