उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 8 हजार भर्तियां प्रभावित होंगी। इस फैसले से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर चिकित्सा चयन आयोग में चल रही व प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। राज्य की महिलाओं का आरक्षण पर रोक को लेकर कहना है कि मातृशक्ति के संघर्ष से उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में स्त्रियों की अनदेखी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 30 फीसदी महिला आरक्षण पर रोक लगना सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा है। अगर कोर्ट में सही तरीके से मजबूत पैरवी की जाती तो ऐसा होता ही नहीं।