
Nainital news : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा में हुए तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति के अदालत में हुई, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और जांच के दौरान उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाबा अनूप सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा।
घटना के बाद बाबा अनूप को ठहराया था मुख्य आरोपी
यह मामला नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा में हुई तरसेम सिंह की हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। घटना के बाद पुलिस ने बाबा अनूप सिंह को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। दरअसल 28 मार्च, 2024 को, मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गुरुद्वारे के लंगर हॉल में बैठे तरसेम सिंह पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाबा अनूप सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अनूप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 34 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया। तो वहीं अब आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत दे दी गई है।
सिमरन बिंजोला








