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उपखनिज शुल्क को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी

प्रदेश  सरकार ने राज्य में उपखनिज शुल्क की दरें घटा दी हैं। जिससे खनन सामग्री रेता, बिजरी, पत्थर की कीमतें कम होंगी। उपखनिज शुल्क को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।

प्रदेश के वन क्षेत्रों की नदियों से उप खनिज का चुगान गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊंमंडल विकास निगम के पास है।

बता दें कि निजी नाम भूमि से भी रेता, बिजली, पत्थर आदि उप खनिजों का चुगान हो रहा है, लेकिन स्टांप शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान और क्षतिपूर्ति के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा था। जिससे लोगों को निर्माण सामग्री जहां महंगी दरों पर मिल रही थी। वहीं इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।

जिसे देखते हुए शासन की ओर से जिला खनिज फांडेशन के अंशदान को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि क्षतिपूर्ति शुल्क को 15 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया है।

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