उत्तराखंडबड़ी खबरसमान नागरिक संहिता UCC
UCC की झूठी शिकायत करने पर लगेगा जुर्माना…45 दिनों में करना होगा जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान
उत्तराखंज में UCC लागू होने के बाद इसके तहत आवेदनों और पंजीकरणों को विवादमुक्त करने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाई है जिसके अनुसार यदि कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ दंड की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग प्रतिबद्ध है और आरोपि को 45 दिनों के भीतर उस दंड का भुगतान भी करना होगा।
UCC की झूठी शिकायत करने पर लगेगा जुर्माना
UCC के संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए राज्य अपर गृह सचिव निवेदिता कुकरेती कहती हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा UCC के पंजीकरणों और आवेदनों को विवादमुक्त और स्वछंद बनाने के लिए एक व्यवस्था को प्रकाश में लाया गया है, जिसमें UCC नियमावली के अध्याय छह के नियम 20 (उपखंड दो) में उल्लेखित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसे सबसे पहले चेतावनी दी जाएगी , लेकिन यदि झूठी शिकायतकर्ता पुन: आवेदन या पंजीकरण से संबंधित किसी अन्य मामले में झूठी शिकायत करता है तो इस स्थिति में उस पर 5000 रुपयें का जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर झूठी शिकायतकर्ता को जुर्माना लगने के 45 दिनों के भीतर उसे इसका ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है, यदि उक्त व्यक्ति 45 दिनों के भीतर अपने जुर्मानें का भुगतान नहीं करता है तो उससे जुर्माने की वसूली भू राजस्व की प्रक्रिया के अनुसार तहसील के माध्यम से की जाएगी।Writer-शुभम तिवारी,HNN24X7