उत्तराखंड

प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था

प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था देहरादून : अब प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था हो सकेगी। इस पर वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन के बाद शासन ने जीओ भी जारी कर दिया है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि पेंशनरों द्वारा अपने वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की निर्धारित प्रक्रिया को अधिक सरल, प्रभावशाली एवं सुविधापूर्ण बनाते हुए UIDAI द्वारा विकसित Aadhar face RD app का प्रयोग करते हुए face authentication के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा। डॉ अग्रवाल ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट करने के लिए पेंशन मास्टर में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के आधार संख्या अपडेट करना होगा। बताया कि आधार संख्या अपडेट करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियां लानी होगी। बताया कि जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही का प्रयोग करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से जनरेट किया जाएगा, उन्हें अब कोषागार में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी। डॉ अग्रवाल ने बताया कि पेंशनर भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके आधार संख्या कोषागार में पंजीकृत हो चुके हैं। इस हेतु पेंशनर अपने जी.आर.डी. सख्या का प्रयोग करते हुए आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में लॉगिन कर अपनी प्रोफाईल में आधार नम्बर देख सकते हैं। बताया कि यदि आधार संख्या पेंशनर के प्रोफाईल में उपलब्ध नहीं है तो पेंशनर को पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियां लेकर अपने नजदीकी कोषागार में उपस्थित होकर अपने आधार संख्या पंजीकृत कराना होगा। डॉ अग्रवाल ने बताया कि कोषागार स्तर पर सम्बन्धित पेंशनर का जी.आर.डी. नम्बर का प्रयोग करते हुए पेंशन मास्टर खोला जायेगा एवं उसमें आधार नम्बर / मोबाईल नम्बर इत्यादि को रक्षित कर वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए तीनों (ऑपरेटर, सुपरवाईजर, ऑफिसर) स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। डॉ अग्रवाल ने बताया कि पेंशनर द्वारा Google Play Store पर जाकर जीवन प्रमाण एवं Aadhar face RD app इन्सटॉल किया जायेगा। इसके लिए पेंशनर के पास अपनी ई-मेल आई.डी होनी आवश्यक है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि जीवन प्रमाण एप का प्रयोग करते हुए अपने चेहरे को मोबाईल फोन की सहायता से स्कैन करते हुए ऑपरेटर के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया जायेगा। बताया कि प्रथम बार डिजिटल जीवन प्रमाण हेतु पंजीकृत हो जाने के उपरान्त पेंशनरों को भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र देने हेतु कोषागर में उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी। डॉ अग्रवाल ने बताया कि जो पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर कोषागार द्वारा www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत हो जायेंगे, वे भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र स्मार्ट फोन/ टेबलेट / विन्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगरप्रिंट स्कैनर / आधार फेस आर.डी. एप (Aadhar face RD app) का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। बताया कि इस के लिए वे नजदीकी जीवन प्रमाण केन्द्र / नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसकी सूची www.jeevanpramaan.gov. in वेबसाइट के locate a center link में दी गयी है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा होने के फलस्वरूप जीवन प्रमाण वेबसाईट द्वारा SFTP सर्वर के माध्यम से आईएफएमएस सर्वर को उपलब्ध हो जायेगा एवं उपलब्ध डाटा के आधार पर वित्तीय डाटा सेण्टर द्वारा कोषागार स्तर पर एक MIS रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। डॉ अग्रवाल ने बताया कि कोषागार द्वारा उक्त MIS रिपोर्ट की जांच कोषागार स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों / डाटा से करते हुए पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकृत / अस्वीकृत किये जायेंगे, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से पेंशनरों को दी जायेगी। बताया कि रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की भिन्नता के समाधान हेतु आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत सपोर्ट विकल्प के माध्यम से निदेशक कोषागार को अवगत कराया जायेगा। डॉ अग्रवाल ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) नवीन व्यवस्था वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। बताया कि नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु www.jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जा सकता है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि जो पेंशनर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा। बताया कि इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक कोषागार अपने जनपदों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे तथा पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के विभिन्न संगठनों को उक्त नवीनतम ऑनलाईन व्यवस्था से अवगत करायेंगे एवं पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को अपना “डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र” ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्मय से प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रोत्साहित एवं सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।

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