दिल्ली। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब कांग्रेस नेता संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में फैसला लिया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी।
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि अगर सोमवार (7 अगस्त) शाम तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं की जाती है, तो मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। हालांकि, उसके पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अब वे फिर से सांसद बन गए हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई।