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ओमिक्रोन को लेकर महाराष्ट्र में धारा 144 हुई लागू

देश में ओमिक्रोन के दस्तक देने के बाद चिंताएं बढ़ गयी है इसी बीच महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रोन के केस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। जिसमें सभी बड़ी सभाओं, रैलियों, जुलूसों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। बीते शुक्रवार को तंजानिया, यूके, और दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्रियों में से सात व्यक्ति नए वैरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमित पाए गए हैं जिनमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। यह जो सात संक्रमित पाए गए हैं उनमें सात में से चार व्यक्तियों में बिना किसी लक्षण के वह संक्रमित पाए गए हैं जबकि तीन व्यक्तियों में इसके हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसलिए इस संक्रमण ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में कोरोना के नए वैरिएंट के कुल 17 केस दर्ज कर दिए गए हैं। यह भी पढ़ें- रक्षामंत्री ने खोला पीएम व सीएम की वायरल फोटो का राज साथ ही जब नवंबर महीने में इसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था तो 24 नवंबर को WHO ने इसको COVID-19 वैरिएंट B.I.I529 इसको नाम दिया था जिसे दक्षिण अफ्रीका में इसे ओमिक्रोन नाम दिया गया। आरती राणा

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