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Supreme Court on Diwali Firecrackers: दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, नियमों का पालन जरूरी

Supreme Court on Diwali Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। पर यह आदेश 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू रहेगा।

Supreme Court on Diwali Firecrackers: दिवाली पर दीयों की जगमगाहट के साथ आतिशबाजी के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है, जो 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल निर्धारित समय सीमा में ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।

कोर्ट ने साफ किया कि लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। यह अनुमति CJI बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच द्वारा दी गई है।

दिल्ली सरकार ने फैसले का स्वागत किया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।’

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (DPCB) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के पटाखों की खरीद, बिक्री या जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ते हुए पाया गया तो पटाखा जलाने या खरीदने पर ₹200 जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। और वही अगर कोई बिक्री या स्टोर करते पकड़ा गया तो एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 9B के तहत उसे 3 साल तक की सजा ₹5000 जुर्माना भरना पड़ सकता है. शिकायत कहां करें? यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो नागरिक- पुलिस हेल्पलाइन 112 या DPCB के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। Read more:- New Delhi : दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश        

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