Telegram Ban: NEET-UG 2026 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा Telegram पर 22 जून तक लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने Telegram पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
बता दें कि NEET-UG की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। इसके बाद पेपर लीक के आरोप सामने आए, जिसके चलते परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया गया। मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार प्रश्नपत्रों को एयर फोर्स के विमानों के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। 3 मई को हुई परीक्षा में कथित गड़बड़ियों में Telegram के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आए थे।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा।
उन्होंने अदालत से कहा, ‘कृपया जनहित का ध्यान रखें। हम छात्रों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। Telegram में तारीख और समय बदलने की सुविधा है। यदि 21 जून को कोई प्रश्नपत्र प्लेटफॉर्म पर साझा करता है, तो तारीख और समय बदलकर यह दिखाया जा सकता है कि उसे पहले अपलोड किया गया था। 2024 में भी ऐसी स्थिति सामने आई थी। हमने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे न्यूनतम दखल के साथ परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।’
केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि Telegram का इस्तेमाल कई बार अवैध और संदिग्ध गतिविधियों में होने के आरोपों के घेरे में रहा है, जिससे जांच एजेंसियों के सामने चुनौतियां पैदा होती हैं।
Read more:- Telegram Ban: NEET परीक्षा के बीच टेलीग्राम पर अस्थायी रोक का मामला पहुँचा हाईकोर्ट

