Telegram Ban

Telegram Ban: NEET परीक्षा के बीच टेलीग्राम पर अस्थायी रोक का मामला पहुँचा हाईकोर्ट

Telegram Ban: 21 जून 2026 को होने वाली NEET-UG की दोबारा परीक्षा (री-एग्जाम) से ठीक पहले देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत में टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट इस मामले पर बुधवार को ही तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष होगी।

क्यों लगाया गया टेलीग्राम पर प्रतिबंध?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, नीट परीक्षा से जुड़े फ्रॉड, फर्जी प्रश्नपत्रों की बिक्री और पेपर लीक के गलत प्रचार को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। जांचकर्ताओं का मानना है कि धोखेबाज टेलीग्राम के ‘मैसेज एडिटिंग फीचर’ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे परीक्षा के पेपर बंटने के बाद पुराने मैसेज को एडिट कर देते थे, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। इसी अफ़वाहबाजी को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर गूगल और एप्पल ने टेलीग्राम को अपने ऐप स्टोर से भी हटा दिया है।

इस कार्रवाई पर टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव ने केंद्र सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की है। डुरोव का कहना है कि इस बैन से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा आम यूजर्स प्रभावित हुए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की गलती के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना सही नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि बैन लगाने से ऐसी गतिविधियां नहीं रुकेंगी, बल्कि स्कैमर्स दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। डुरोव ने बताया कि टेलीग्राम ने हाल के हफ्तों में ऐसे सैकड़ों चैनलों को हटाया है जो कथित तौर पर लीक मटीरियल शेयर कर रहे थे। इसके अलावा, कंपनी अब मैसेज पर ‘Edited’ लेबल को ज्यादा साफ दिखाने पर काम कर रही है ताकि तारीख और समय की हेरफेर को रोका जा सके।

सरकारी आदेश के मुताबिक, टेलीग्राम ऐप पर यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद यदि ऐप दोबारा शुरू भी होता है, तो भी इसका ‘मैसेज एडिटिंग फीचर’ 30 जून तक पूरी तरह बंद रहेगा। यानी यूजर्स भेजे गए मैसेज में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि अदालत का यह फैसला परीक्षा की सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता के बीच संतुलन का एक बड़ा उदाहरण बनेगा।

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