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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार, राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष…..गुरुवार को भी होगी अगली सुनवाई

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार है। बुधवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखकर कहा कि 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी। 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया था और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। आरक्षण नियमानुसार तय किया गया है।

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार

        उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संपन्न होने का रास्ता साफ होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं, 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरु होने वाली थी। वहीं आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया था लेकिन अंतिम वक्त पर नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन की अस्पष्ट स्थिति को लेकर रोक लगा दी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई आज बुधवार को होनी थी, लिहाजा आज बुधवार की सुनवाई में भी कुछ खास हल न निकलने पर फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होनी नियत करी गई है।      

राज्य सरकार ने स्पष्ट करा मामला

      नैनीताल हाईकोर्ट में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद अभी भी चुनाव प्रक्रिया पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। आपको बता दें कि आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से भी कोर्ट के समक्ष कुछ तथ्य रखे गए जिसमें राज्य सरकार ने बताया कि, आरक्षण को नियमानुमासार ही किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने बीती 9 जून को नियमावली बनाई, 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया गया और 14 जून को गजट नोटिफिकेशन हुआ। वहीं फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने तमाम दलिलों को मध्यनजर रखते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक बरकरार रखी है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 26 जून को होनी नियत हुई है।              
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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