उत्तराखंड PRD Volunteers के लिए बड़ी राहत, अब घायल या बीमार होने पर भी मिलेगा 180 दिन तक मानदेय

उत्तराखंड PRD Volunteers के लिए बड़ी राहत, अब घायल या बीमार होने पर भी मिलेगा 180 दिन तक मानदेय

उत्तराखंड सरकार का पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बड़ा फैसला। ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान घायल और बीमार जवानों को मिलेगा मानदेय। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी मानी जाएगी ‘ऑन ड्यूटी’। अधिकतम 180 दिनों तक मिलेगा मानदेय का लाभ। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लागू की गई नई व्यवस्था। शासन ने पूरे प्रदेश के लिए एसओपी भी जारी की। नई व्यवस्था से पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलेगा बड़ा राहत।

उत्तराखंड सरकार का यह फैसला PRD स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल है। ड्यूटी के दौरान घायल या बीमार होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलना किसी भी स्वयंसेवक के लिए बड़ी राहत है। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को ‘On Duty’ मानना और 180 दिनों तक मानदेय जारी रखने का निर्णय सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है।

नई SOP लागू होने से पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित होगी और भविष्य में स्वयंसेवकों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि वे अधिक समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। यदि इस व्यवस्था का प्रभावी तरीके से पालन किया जाता है, तो यह PRD जवानों के कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

पहले और अब में क्या अंतर?

नई व्यवस्था ने PRD स्वयंसेवकों की सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत बनाया है।

विषयपहलेअब
अस्पताल में भर्ती अवधिस्पष्ट व्यवस्था नहींOn Duty मानी जाएगी
मानदेयकई मामलों में प्रभावितअधिकतम 180 दिन तक जारी
SOPएकरूपता नहींपूरे प्रदेश में लागू
आर्थिक सुरक्षासीमितपहले से अधिक मजबूत

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FAQs

Q1. PRD स्वयंसेवकों को नया लाभ क्या मिलेगा?
ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान घायल या बीमार होने पर अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय मिलेगा।

Q2. अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि कैसे मानी जाएगी?
अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को ‘On Duty’ माना जाएगा।

Q3. यह नई व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई है?
यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू की गई है।

Q4. नई SOP किसके निर्देश पर लागू हुई?
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शासन ने नई SOP जारी की है।

Q5. इस फैसले की जानकारी किसने दी?
युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इस नई व्यवस्था की जानकारी साझा की।

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