उत्तराखंड

उत्तराखंड से बड़ी खबर : इस भर्ती को लेकर शासन ने जारी किया यह आदेश

उत्तराखंड से बड़ी खबर : इस भर्ती को लेकर शासन ने जारी किया यह आदेश इस भर्ती को लेकर बने नए नियम, शासन ने जारी किया यह आदेश देहरादून : उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इस भारती को लेकर नए नियम जारी हुए हैं, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। राज्यपाल, “भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, “उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-   “उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन)नियमावली 2023” इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2023 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम 6 में नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 6 भर्ती का स्रोत- (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति / उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी; (दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह ‘घ’ के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत, जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी; परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के समूह ‘घ’ में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में समूह ‘घ’ से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में वाहन चालक से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को उस कार्यालय के समूह घ के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा ‘ भरा जा सकेगा। लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी घ एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह ‘घ’ एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली की जाएगी। टंकण परीक्षा में 2400 की- डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

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