Bihar Elections

Bihar Assembly Elections : पहले चरण में प्रचार पर ब्रेक, जानें क्या है धारा 126

Bihar Assembly Elections : आज शाम 5 बजे से प्रचार की रफ्तार थम जाएगी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, धारा 126 लागू हो रही है।

Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की सरगर्मियां तेज है। 6 नबंवर को बिहार में चुनाव हैं। जिसको लेकर सभी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। लेकिन आज शाम 5 बजे से प्रचार की रफ्तार थम जाएगी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, धारा 126 लागू हो रही है। इससे चुनावी शोर पूरी तरह बंद हो जाएगा। Tejashwi Yadav का बड़ा चुनावी वादा, महिलाओं को 14 जनवरी से ₹30,000 सालाना!

धारा 126 क्या है?

धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा है। इसका मकसद मतदान से पहले ‘शांत अवधि’ बनाना है। इसमें वोटर बिना किसी दबाव के शांत मन से फैसला ले सकें। यह नियम मतदान से 48 घंटे पहले शुरू होकर वोटिंग खत्म होने तक चलता है। पहले चरण में यह आज शाम से लागू होगी।

किन चीजों पर लगेगी रोक?

इस दौरान कोई उम्मीदवार या पार्टी जनसभा नहीं कर सकेगी। जुलूस निकालना, लाउडस्पीकर इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद रहेगा। टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार या विज्ञापन नहीं चलेगा। फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर भी कोई चुनावी मैसेज या ऐड नहीं डाला जा सकेगा। https://youtube.com/shorts/iT6PcV1vaco?si=L8fiG6AWClLcGsuw

प्रिंट मीडिया के लिए नया नियम

अखबारों में चुनावी विज्ञापन डालने के लिए पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। बिना प्रमाणीकरण के कोई ऐड नहीं छपेगा।

उल्लंघन पर अधिकतम दो साल की सजा

भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के तहत धारा 126 मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी तरह के चुनाव प्रचार, भाषण, रैली या मीडिया प्रचार पर रोक लगाती है। इस अवधि में सोशल मीडिया, टीवी या रेडियो पर भी चुनावी संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम दो साल की सजा, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

निष्पक्षता के लिए सख्त कदम

चुनाव आयोग ने बाहर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया है, जो वहां के वोटर नहीं हैं। होटल, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल्स की जांच होगी। कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित न कर सके, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है।

क्यों जरूरी है यह नियम?

यह नियम वोटरों को शांतिपूर्ण माहौल देता है। प्रचार के शोर से दूर होकर वे सही उम्मीदवार चुन सकें। इससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहता है। चुनाव आयोग सभी से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के मतदाता अब शांत होकर अपने वोट की ताकत दिखाने को तैयार हैं। पहले चरण का मतदान जल्द शुरू होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button