
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के ग्राम उदयपुरी के आबादी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे बालाजी स्टोन क्रेशर मामले में सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक स्टोन क्रेशर संचालन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट सचिव उधोग विभाग, राज्य प्रदूषण बोर्ड सहित स्टोन क्रेशर स्वामी से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि तय की गई है।
यह भी पढे़ं- उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा कल से शुरू आपको बता दे कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने बालाजी स्टोन क्रेशर को मानकों में स्थिलता देते हुए रामनगर के उदयपुरी में स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति प्रदान की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टोन क्रेशर लगने से क्षेत्र के लोगो को कई गम्भीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में क्रेशर लगाने की अनुमति न दी जाए।