जंगली जानवरों के हमले में घायल या मृत्यु होने पर अब मिलेंगे इतने रुपये; देखिए चार्ट
जंगली जानवरों के हमले में घायल या मृत्यु होने पर अब मिलेंगे इतने रुपये; देखिए चार्ट
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन, शासन ने जारी की अधिसूचना जंगली जानवरों के हमले में मानव, पशु, भवन व फसल क्षति के मामलों में बढ़ी मुआवजा राशि
देहरादून : वन्यजीवों के हमलों से जूझ रहे उत्तराखंड में मानव, पशु, भवन व फसल क्षति के मामलों में मुआवजा राशि में वृद्धि कर दी गई है। प्रमुख सचिव वन रमेश कुमार सुधांशु की ओर से शुक्रवार को मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई। जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु पर अब परिजनों को छह लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।
इसी प्रकार घायल होने समेत क्षति के अन्य मामलों में भी राशि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल में हुई समीक्षा बैठक में वन्यजीवों से होने वाली क्षति के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार घटना घटित होने के 15 दिन के भीतर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मृत्यु के मामलों में परिजनों को अभी तक आपदा मोचन निधि से चार लाख रुपये की राशि दी जाती थी, जो अब छह लाख की गई है। इसमें दो लाख रुपये मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार मुआवजा राशि में वृद्धि करती है तो भी इसमें दो लाख की अतिरिक्त राशि इसी निधि से दी जाएगी। क्षति के अन्य मामलों में भी ऐसा ही किया जाएगा।