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नीट पीजी काउंसलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

विस्तृत अंतरिम आदेश की है आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से चल रहे नीट पीजी काउंसलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरन्त काउंसलिंग प्रारंभ करने का आदेश दिया है। नीट पीजी काउंसिलिंग में EWS व ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी को 27%  तथा EWS को 10% आरक्षण देने के लिए मंजूरी दे दी है। काउंसिलिंग में हो रही देरी के कारण रेजिडेंट डॉक्टर्स काफी समय से प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में केंद्र ने ओबीसी को 27% व ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण को सही बताते हुए काउंसिलिंग शुरु करने की अनुमति मांगी थी वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक लगाने की मांग की थी। यह भी पढ़ें-अलीगढ़ के खैर कोतवाली में 5 साल की मासूम के साथ हुआ दुष्कर्म नीट पीजी काउंसिलिंग के केस पर शीर्ष अदालत में न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ व ए एस बोपन्ना की दो जजों वाली बेंच ने सुनवाई पूरी की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने सभी पक्षी को सुनने के बाद मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।

ओबीसी के आरक्षण को दे दी है मंजूरी

कोर्ट ने आगे कहा कि EWS का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा किंतु ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने मंजूरी दे दी है साथ ही कहा कि काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत है इसलिए फिलहाल के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग का 10 फीसदी आरक्षण होगा। शीर्ष अदालत के अनुसार पांडे कमिटी की EWS को 8 लाख रूपये की आया सीमा करने वाली सिफारिश पर मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। अंजली सजवाण

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