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गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा

प्रदेश में 1 लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय एवं 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं।  इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं।  जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। फर्जी कार्ड धारकों से अब तक लिए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 14 लाख से अधिक अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशन कार्डधारक हैं।

सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए दस दिनों का समय देगी। इस बिच राशन कार्ड सरेंडर करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका नाम ओर पता भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन तय समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर न होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अपात्र होने के बावजूद हर महीने अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों का राशन ले रहे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा।

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इस नंबर पर ऐसे फर्जी व अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। गरीबों के हक का राशन ले रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इनसे अब तक के राशन की रिकवरी के साथ ही इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

प्रिया चाँदना

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