
DEHRADUN : केंद्र सरकार के आदेश के तहत उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पशुओं में इस्तेमाल होने वाली 34 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। विभाग ने सभी पशु चिकित्सालयों, मेडिकल स्टोर्स और सप्लायरों को तुरंत प्रभाव से इन दवाओं की बिक्री, भंडारण और उपयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं। इनमें 15 एंटी बायोटिक, 18 एंटी वायरल और एक संक्रमण की दवा शामिल है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग मानव स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में यह कदम जनस्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके साथ ही राज्य में दवाओं की बिक्री पर विशेष निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया गया है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रद्द करने से लेकर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई तक की सख्त व्यवस्था की गई है। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी प्रतिबंधित दवा की बिक्री या उपयोग की जानकारी तुरंत विभाग को दें। यह कदम पशुओं के उपचार में सुरक्षित और मानक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इन एंटी बायोटिक दवाओं पर लगी रोक
यूरिडोपेनिसिलिन, सेफ्टोबिप्रोल, सेफ्टारोलाइन, साइडरोफोर सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, पेनेम्स, मोनोबैक्टम्स, ग्ल्य्कोपेप्तिदेस, लिपोपेप्टाइड्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स, फिडैक्सोमिसिन, प्लाजोमिसिन, ग्लाइसिलसाइक्लिन्स, एरावासाइक्लिन और ओमाडासाइक्लिन।
सिमरन बिंजोला








