Malviya Nagar: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं।
घटना के बाद पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह होटल का व्यक्तिगत रूप से संचालन नहीं करता था और दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी, जो बिलिंग, लेखा-जोखा और प्रबंधन का काम संभाल रहा था।
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जांच में सामने आया है कि होटल मालिक के पास केवल 6 कमरों वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठान का लाइसेंस था, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 कमरों का होटल संचालित कर रखा था। होटल में सुरक्षा मानकों की भी गंभीर अनदेखी की गई थी।
बताया जा रहा है कि होटल में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। आग लगने के बाद यही रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे कई लोग बाहर नहीं निकल सके और हादसा इतना भयावह बन गया।
पुलिस मांग सकती है रिमांड
दिल्ली पुलिस आरोपी लवकेश बजाज को गुरुवार दोपहर अदालत में पेश करेगी। पुलिस उससे आगे की पूछताछ के लिए 3 से 4 दिन की रिमांड मांग सकती है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस मामले में और कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं। पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसने तीन साल पहले यह इमारत एक पार्टी से ली थी और यहां होटल के साथ गेस्ट हाउस भी संचालित किया जा रहा था। उसने यह भी कहा कि उसके पास बीएनबी, टूरिस्ट, हेल्थ और रेस्टोरेंट संचालन से संबंधित अनुमति थी। हालांकि, पुलिस उसके दावों की जांच कर रही है।
होटल मालिक और पत्नी के खिलाफ जारी हुआ था LOC
घटना के दिन ही दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, ताकि वे देश छोड़कर न भाग सकें। इसके बाद पुलिस ने लवकेश को गिरफ्तार कर लिया।
कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला
मालवीय नगर थाने में होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125(ए), 125(बी) और 287 सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में अग्नि सुरक्षा मानकों, बी एंड बी प्रतिष्ठानों की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि बी एंड बी योजना के तहत अधिकतम छह कमरों की अनुमति थी, लेकिन कई प्रतिष्ठानों ने नियमों का उल्लंघन कर अपने भवनों का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल मालिकों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।
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