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 आयोग के निर्देश से रैलियां प्रतिबंधित

अथॉरिटी करेगी चुनावी नियम तय

मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन से विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा कर दी है इसके साथ ही 15 जनवरी तक आयोग ने सभी प्रकार की रैलियों से लेकर जनसभा बाइक रैली सभी पर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गब्य्राल द्वारा कहा गया कि मुख्य निर्वाचन चुनाव आय़ोग के निर्देशों के तहत 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल को जनसभा रैली, जुलूस तथा अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई है साथ ही कहा कि यदि कोई आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है तो फिर उस दल को आगे चुनावी प्रचार- प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी पढ़ें-ओमिक्रॉन टेस्ट किट OmiSure आज से मिलेगा दुकानों में डीएम द्वारा कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के निर्देश आने है, जिसके बाद ही चुनाव प्रचार- प्रसार तथा अन्य नियम तय किए जाएंगे। बीते दिन कैंप कार्यालय में डीएम और सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें डीएम द्वारा कहा गया कि सभी तरह की प्रचार संबंधी वस्तुओं को 24 घंटों के अंदर- अंदर हटा दें साथ ही प्रचार के लिए दीवार पर किए लेखन को भी 72 घंटों तक हटाने के निर्देश दिए है और बताया कि अथॉरिटी के निर्देश के बाद ही अन्य नियम तय किए जाएंगे। सिमरन बिंजोला 

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